UP 69000 Shikshak Bharti Latest Update उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में मामला इस समय खबरों में बहुत ज्यादा छाया हुआ है । इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते आरक्षण प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर पुरानी चयन सूची को रद्द कर तीन माह के अंतर्गत नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है । ऐसे में हजारों सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है । जिस पर हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि कार्यरत शिक्षकों की नौकरी तुरंत नहीं जाएगी । आईए जानते हैं, पूरा मामला क्या है.
UP 69000 Shikshak Bharti Latest Update
UP 69000 Shikshak Bharti Latest Update यूपी 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती (UP 69000 teacher bharti case) की चयन सूची को रद्द कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार कर दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस आदेश से पिछले 4 साल से UP में शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों की सरकारी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अब इस भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी होकर नए सिरे से परिणाम जारी होंगे।
UP 69000 Teacher Bharti case latest news
69000 शिक्षक भर्ती मामला उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितताओं को लेकर है। याचिका करता ने एकल पीठ के 13 मार्च 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा सरकारी शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर डबल बेंच में दायर किया था। इसके बाद न्यायालय की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए चयन में सूची को रद्द कर दिया है। और नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया है ।
UP 69000 Shikshak Bharti news today high court verdict
जिसकी वजह से हजारों सरकारी शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। लेकिन हाईकोर्ट ने कार्यरत सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है । हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, की यदि कार्यरत शिक्षकों पर कोई विपरीत असर होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान सत्र में किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी।
UP 69000 Shikshak Bharti Latest Update today
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि आरक्षित वर्ग के वह सभी अभ्यर्थी जो सामान्य मेरिट सूची में आते हैं उन्हें सामान्य मेरिट सूची में ही समाविष्ट किया जाना चाहिए । साथ ही वर्टिकल आरक्षण का लाभ होरिजेंटल आरक्षण श्रेणी को भी दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 के उस एकल पीठ की फैसले को बरकरार रखा है। जिसमें आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई थी। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 माह के अंतर्गत नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है।
UP 69000 Shikshak Bharti Latest Update से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं हम आपके प्रश्न का जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे — Chat with me