69000 Teacher Bharti news यूपी में 69000 ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी शिक्षक भर्तीसहायक शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला बनाया है । हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है । हाई कोर्ट के इस फैसले से हजारों सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है । इस संबंध में समस्त जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से विस्तार पूर्वक से दी गई है ।
69000 Teacher Bharti news
उत्तर प्रदेश 69000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 अगस्त 2024 को बड़ा फैसला सुनाया है । लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Teacher Bharti news) की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द करते हुए पुनः नए सिरे से चयन सूची बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए आदेश दिया है कि जनरल श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा
UP 69000 Teacher Bharti news
शुक्रवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के द्वारा सुनाए गए आदेश के बाद हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा खतरा मंडराने लगा है । हाई कोर्ट ने आदेश में यदि कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ Horizontal आरक्षण को भी देना होगा । इस प्रकार से हाई कोर्ट की खंड पीठ 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में हस्तक्षेप ना करते हुए 3 माह के अंदर नई सूची जारी करने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है ।
न्यायालय ने यदि निर्देश दिया है की नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यार्थी प्रभावित होता है । तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए जिससे कि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े । यह निर्णय जस्टिस ए आर मसूदी हुआ जस्टिस ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है ।
उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी । जिसमें एकल पीठ ने 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की जो 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था ।
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती -एकल पीठ का आरक्षण के संबंध में निर्णय
एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि TET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का Cut-off Marks लाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है । क्योंकि TET एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (69000 Teacher Bharti news) में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनता है । हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती (UP Teacher Bharti) परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ मिला है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।
69000 Shikshak Bharti UP – खंडपीठ ने यह किया संशोधन
खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित Merit Marks लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए । न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले Vertical आरक्षण का लाभ Horizontal आरक्षण को भी देना होगा । इस आधार पर अब नई टीचर मेरिट लिस्ट (UP 69000 Teacher Bharti news) बनेगी जिसकी वजह से हजारों सहायक शिक्षकों के सरकारी नौकरी पर खतरा मंडरा गया है
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