UP 69000 Shikshak Bharti High Court news उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षकों की सरकारी नौकरी पर संकट माने लगा है. यूपी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए सिरे से मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया है।
UP 69000 Shikshak Bharti High Court news
UP 69000 Shikshak Bharti: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को उम्मीदवारों की नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है । सामान्य श्रेणी की मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य में माइग्रेट करने का भी आदेश दिया गया है. आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है. 1 जून 2020 को जारी मेरिट लिस्ट और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की मेरिट लिस्ट को रद्द कर नए सिरे से मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है ।
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती न्यूज़
UP 69000 Shikshak Bharti– हाई कोर्ट ने कहा कि, कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर (शिक्षक की नौकरी जाती है) पड़ता है. तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाता के छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े ऐसा हाई कोर्ट ने फैसला में कहां है । हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में 90 विशेष कपिलो को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया गया है ।
यह फैसला कोर्ट द्वारा 13 अगस्त 2024 को सुनाया गया था । लेकिन 16 अगस्त 2024 को वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ डबल बेंच ने 13 मार्च 2023 के सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए फैसला दिया ।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए. जिसमें आरक्षण और शिक्षा नियमावली के नियम का सही से पालन किया जाए.
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