Electric Vehicle Subsidy Scheme UP: यूपी वालों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने EV पर छूट देने का किया फैसला, जाने कितना होगा फायदा

Electric Vehicle Subsidy Scheme उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोगों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने EV खरीद पर सब्सिडी देने के लिए दो पहिया EV वाहनों के लिए 100 करोड रुपए और इलेक्ट्रिक कार के लिए 250 करोड रुपए का बजट रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। यदि आप भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हैं ,तो आपको कितने रुपए तक की छूट मिलेगी इस लेख के माध्यम से बताया गया है-

UP EV Subsidy Policy

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए 2027 तक अच्छे दिन रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने EV Subsidy Policy in UP के तहत सब्सिडी योजना अक्टूबर 2027 तक लागू कर दिया है पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्यपाल द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। Electric Vehicle Subsidy Scheme के नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹5000 तक और कर खरीदने पर ₹100000 तक सरकार द्वारा सब्सिडी मिलेगी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। राज्य सरकार का उद्देश्य सब्सिडी देकर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें इसलिए योगी सरकार ने Electric Vehicle Subsidy Scheme को मंजूरी दी है। योजना के अनुसार दो पहिया वाहन खरीदने पर ₹5000 तक, तीपहिया वाहनों की खरीद पर ₹12000 तक और चार पहिया वाहन खरीदने पर ₹100000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। EV Subsidy Policy अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी

UP EV Subsidy Scheme

 योजना का नामElectric Vehicle Subsidy Scheme
 राज्य उत्तर प्रदेश
 लागू समय अक्टूबर 2027 तक
 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन
 सब्सिडी  दो पहिया के लिए ₹5000 तक
तीपहिया वहां के लिए ₹12000 तक
चार पहिया वाहन के लिए ₹100000 तक
 ऑफिशल वेबसाइटhttps://upevsubsidy.in/

Eligibility for Electric Vehicle Subsidy Scheme

अगर आप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए-

  •  इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में आवेदन करता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो
  •  वाहन खरीदने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक को
  •  आवेदक के पास आवेदन के समय ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
  •  इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश के किसी शोरूम से खरीदना होगा

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

  •  आवेदक का आधार कार्ड
  •  ड्राइविंग लाइसेंस
  •  निवास प्रमाण पत्र
  •  बैंक खाता पासबुक
  •  मोबाइल नंबर
  •  पैन कार्ड
  •  वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर

UP EV Subsidy Scheme online apply (upevsubsidy.in)

 यूपी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी स्कीम में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न चरणों को पालन करना होगा-

  •  इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी स्कीम में आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upevsubsidy.in पर जाना होगा
  •  वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “Apply Online” ऑप्शन पर क्लिक करें
  •  अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए Vehicle Number, Last 5 Digit Chassis Number और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूर्ण करें
  •  कैप्चा कर दर्ज कर “Send OTP” बटन पर क्लिक करें
  •  अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करना है
  •  रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद आवेदन फार्म में लॉगिन करें
  •  अब आवेदन फॉर्म मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही दर्ज करें
  •  आवेदन फार्म में मांगे गए सभी दस्तावेज को अपलोड करें
  •  अब आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर दें

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